रायपुर-
छत्तीसगढ़ में 05 फरवरी 2024 से नई सरकार के द्वारा किए घोषणा को सफल बनाने के उद्देश्य से महिला एंव बाल विकास विभाग जो कि नोडल विभाग है,के द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के उपरांत पूरी टीम दिन और रात मेहनत कर योजना को सफल बनाने हेतु जुट गई है। शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देश में सरकार ने आंशिक संशोधन किया है। पहले महिलाओं को विवाहित होने हेतु प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसमें विभाग ने मंथन करने के उपरांत इसमें आंशिक संशोधन किया है जिसके अनुरुप अब विवाहित महिलाओं को विवाहित के रुप में विवाह प्रमाणपत्र ना होने की स्थिति में भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। महिलाएं अपना राशनकार्ड या आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र या निवास प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।
वहीं सरकार ने उन तमाम महिलाओं जिनके पास मोबाइल नम्बर नहीं है के लिए भी सहुलियत प्रदान की है जिसके अनुरुप महिलाओं के द्वारा मोबाइल नम्बर की जगह राशनकार्ड की फोटोकापी जमा कर सकते हैं पर यह सिर्फ आफलाइन आवेदनों के लिए ही लागू होगा। इसे लेकर शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है।